सुप्रीम कोर्ट का आदेश: स्वास्थ्य चिंताओं के बीच इमरान खान को अस्पताल भेजा जाए
- इंटरनेशनल
- 18 Aug, 2026 03:35 PM (Asia/Kolkata)
स्वास्थ्य चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अस्पताल स्थानांतरित करने का आदेश दिया
अली इमरान चट्ठा | नज़राना टाइम्स इस्लामाबाद
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को PTI के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद स्थित शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। उनकी पार्टी और परिवार पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच अस्पताल स्थानांतरण की मांग कर रहे थे।
जस्टिस शाहिद वहीद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल थे, ने अधिकारियों को दो दिनों के भीतर इमरान खान को अस्पताल स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। अदालत ने उनकी जांच और उपचार की निगरानी के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का भी आदेश दिया।
अदालत के आदेश के अनुसार, मेडिकल बोर्ड में कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल/इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ और अन्य आवश्यक विशेषज्ञ शामिल होंगे। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के प्रबंधन से परामर्श के साथ बोर्ड गठित किया जाएगा और खान के निजी चिकित्सक डॉ. फैसल सुल्तान भी इसमें शामिल होंगे। उनकी बहन डॉ. उज़मा खान, जो इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, को भी जांच और उपचार की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इमरान खान अगली सुनवाई यानी 16 सितंबर तक अस्पताल में रहेंगे। निजी अस्पताल में इलाज और अन्य सुविधाओं का खर्च उनका परिवार वहन करेगा। अधिकारियों को कड़ी सुरक्षा में उन्हें अस्पताल पहुंचाने और अस्पताल के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल के आसपास सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर रोक रहेगी।
मेडिकल रिपोर्ट पर अदालत ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान पीठ ने अदियाला जेल के अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट में मौजूद कमियों को लेकर सरकार के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल से सवाल किए।
रिपोर्ट में इमरान खान के रक्तचाप में उतार-चढ़ाव, दिल की धड़कन तेज होना, सिरदर्द और बेचैनी जैसे लक्षणों का उल्लेख किया गया था। परिवार से सीमित संपर्क को भी उनकी बेचैनी और चिंता से जोड़ा गया। रिपोर्ट में आगे कार्डियक जांच, जिसमें CT कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसी जांच शामिल है, रक्तचाप की दवा बढ़ाने, परिवार से अधिक संपर्क, रोजाना टहलने तथा पढ़ने और मीडिया सामग्री तक पहुंच की सिफारिश की गई थी।
जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि खान की नाड़ी और हृदय की स्थिति सामान्य नहीं थी और उनके महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होने लगे थे।
हालांकि, रिपोर्ट में उनकी आंख की स्थिति में सुधार का भी उल्लेख किया गया। केंद्रीय रेटिनल वेन ऑक्लूज़न (CRVO) के उपचार के बाद उनकी दृष्टि लगभग सामान्य बताई गई।
परिवार से मुलाकात और फोन संपर्क का आदेश
अदालत ने अधिकारियों को इमरान खान का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया। केवल सारांश नहीं, बल्कि पिछले तीन वर्षों में उनके साथ हुई मुलाकातों का रिकॉर्ड और विदेश में रह रहे उनके बेटों के साथ फोन पर हुई बातचीत का विवरण भी मांगा गया।
अदालत ने साप्ताहिक पारिवारिक मुलाकातों और विदेश में रह रहे उनके बेटों से टेलीफोन पर बातचीत की भी अनुमति दी।
पीठ ने परिवार, जिसमें उनकी बहनें भी शामिल हैं, से मुलाकात को संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत जीवन और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच के मौलिक अधिकार से जोड़ा।
अदालत ने कहा कि इस मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए कैदी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल रिपोर्ट मीडिया के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए और न ही उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन होने पर अदालत द्वारा दी गई सुविधाएं वापस ली जा सकती हैं।
PTI ने फैसले का स्वागत किया
PTI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कदम और उम्मीद की किरण बताया। पार्टी ने अपने समर्थकों से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर एकत्र न होने और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने फैसले को न्याय आधारित और सराहनीय बताया तथा कहा कि पार्टी इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर राजनीति नहीं करेगी।
संघीय मंत्री तारिक फज़ल चौधरी ने कहा कि संघीय सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह लागू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार और इमरान खान के बीच मतभेद राजनीतिक हैं, व्यक्तिगत नहीं, और खान का स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है।
पृष्ठभूमि
यह आदेश पहली बार है जब किसी उच्च अदालत ने PTI और इमरान खान के परिवार द्वारा लंबे समय से की जा रही इस तरह की अस्पताल स्थानांतरण की मांग को मंजूरी दी है। PTI और परिवार ने फरवरी से इस संबंध में याचिकाएं दायर करना शुरू किया था, जबकि इमरान खान ने मई में स्वयं अस्पताल स्थानांतरण की मांग की थी।
इमरान खान अगस्त 2023 से विभिन्न मामलों में दोषसिद्धियों के बाद जेल में हैं। PTI और खान इन मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते रहे हैं।
अब 16 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, पूर्ण मेडिकल रिकॉर्ड, मुलाकातों के रिकॉर्ड और अदालत के आदेशों के अनुपालन से जुड़े मामलों पर विचार होने की संभावना है।
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