पंजाब गृह विभाग ने ग़ैरक़ानूनी हथियारों के खिलाफ प्रदेशव्यापी कार्रवाई शुरू की

पंजाब गृह विभाग ने ग़ैरक़ानूनी हथियारों के खिलाफ प्रदेशव्यापी कार्रवाई शुरू की

सभी जिलों से हथियार जब्ती की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई — रिपोर्ट जमा करने की 3 दिन की समयसीमा; पंजाब सरकार ने डाटाबेस आधारित रणनीति लागू की

लाहौर, 29 अक्टूबर (नज़राना टाइम्स):
 

पंजाब गृह विभाग ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और ग़ैरक़ानूनी हथियारों को समाप्त करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रदेशव्यापी कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत सभी उपायुक्तों, CCPO लाहौर, जिला पुलिस अधिकारियों (DPO) और सिटी पुलिस अधिकारियों (CPO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे तीन दिनों के भीतर ग़ैरक़ानूनी हथियारों की जब्ती और संबंधित कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपें।
पंजाब गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि रिपोर्ट में प्रत्येक जब्त हथियार का प्रकार, मॉडल, सीरियल नंबर, संबंधित FIR संख्या, आरोपी का नाम और वर्तमान स्थिति शामिल होना आवश्यक है। यह डेटा गृह विभाग और क्राइम कंट्रोल विभाग के साथ साझा किया जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब सरकार ने ग़ैरक़ानूनी हथियारों को रोकने के लिए डाटाबेस आधारित रणनीति अपनाई है। उन्होंने कहा, “ग़ैरक़ानूनी हथियार अपराध को बढ़ावा देते हैं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। सरकार ने अनधिकृत हथियारों के मामले में शून्य-सहिष्णुता नीति अपनाई है।”
इसके अलावा, पूरे प्रदेश में व्यक्तिगत और संस्थागत हथियार लाइसेंस और डीलरशिप रिकॉर्ड की पूर्ण जांच की जा चुकी है। हथियारों के जारीकरण, नवीनीकरण और सत्यापन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को अब NADRA के सहयोग से पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
पंजाब सरकार ने संबंधित कानूनों को भी सुदृढ़ किया है ताकि ग़ैरक़ानूनी और बिना लाइसेंस वाले हथियारों के कब्ज़े और कारोबार को रोका जा सके, जिससे पूरे प्रदेश में शांति, कानून का राज और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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