लाहौर में 12 से 14 मार्च 2027 तक बसंत; तय तारीखों के अलावा पतंगबाजी पर सख्त प्रतिबंध

लाहौर में 12 से 14 मार्च 2027 तक बसंत; तय तारीखों के अलावा पतंगबाजी पर सख्त प्रतिबंध

पंजाब के गृह सचिव ने ‘सेफ बसंत 2027’ के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की

लाहौर (नज़राना टाइम्स): पंजाब के गृह सचिव डॉ. अहमद जावेद काज़ी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में लाहौर में 12, 13 और 14 मार्च 2027 को मनाए जाने वाले बसंत उत्सव के सुरक्षा और बचाव इंतजामों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान संबंधित विभागों को बसंत को सुरक्षित और नियमों के अनुसार आयोजित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तीन दिनों से पहले और बाद में पूरे पंजाब में पतंगबाजी पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुसार, असुरक्षित या संरचनात्मक रूप से कमजोर छतों से पतंग उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। छतों की चारदीवारी और सुरक्षा ग्रिल कम से कम 3.5 फुट ऊंची और मजबूत होनी चाहिए।
इमारत मालिकों को छतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। अधिकृत स्थानों पर छतों, चारदीवारी और सीढ़ियों की आवश्यक मरम्मत 31 दिसंबर 2026 तक पूरी करनी होगी।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर को पुरानी इमारतों की छतों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। कमजोर इमारतों और असुरक्षित छतों पर बसंत के निर्धारित तीन दिनों के दौरान भी पतंगबाजी की अनुमति नहीं होगी।
छतों के आसपास मौजूद बिजली की तारों को उचित तरीके से सुरक्षित करने और पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाली छतों का वातावरण पूरी तरह सुरक्षित बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर बसंत से पहले 20 लाख से अधिक मोटरसाइकिलों पर मुफ्त सुरक्षा रॉड लगाएगी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (LESCO) बिजली से संबंधित प्रतिष्ठानों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जाल लगाने सहित आवश्यक एहतियाती कदम उठाएगी।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर इसी महीने पतंग और पतंग की डोर के निर्माण, परिवहन और बिक्री के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं और नियमों के तहत परमिट जारी करेंगे।


बसंत के दौरान पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी (PHA) पेड़ों में फंसी पतंगों को उतारकर उनका निपटारा करेगी, जबकि LESCO बिजली के खंभों और तारों में फंसी पतंगों और डोर को हटाएगी।
अधिकृत इमारतों में लिफ्टों के लिए सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य होंगे। छतों पर ज्वलनशील सामग्री रखने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। अधिकृत स्थानों पर प्राथमिक उपचार का सामान उपलब्ध रखना भी अनिवार्य होगा।
बच्चों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी माता-पिता, अभिभावकों और आयोजकों की होगी। छतों और अन्य निर्धारित स्थानों की सुरक्षा के लिए इमारत मालिक और आयोजक भी जिम्मेदार होंगे।
अधिकृत अधिकारी छतों और इमारतों का निरीक्षण करेंगे। सुरक्षा निर्देशों या कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी इमारत को डिप्टी कमिश्नर लाहौर सील कर सकते हैं।
सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण होने वाली किसी दुर्घटना, चोट, मृत्यु या अन्य उल्लंघन के लिए इमारत मालिकों और आयोजकों को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
नागरिकों से अपील की गई है कि वे मनोरंजन से अधिक मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और किसी भी असुरक्षित, गैर-कानूनी या अनुचित गतिविधि की सूचना पुलिस हेल्पलाइन 15 पर दें।

सजा और जुर्माना

12 से 14 मार्च 2027 की निर्धारित तारीखों से पहले या बाद में पतंग उड़ाने पर पांच साल तक की कैद और 20 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पतंग या पतंग की डोर बनाने, ले जाने या बेचने पर सात साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि बसंत के दौरान किसी को परेशान करने, स्थानीय निवासियों के लिए असुविधा पैदा करने या अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार करने की सख्त मनाही होगी।
बैठक में विशेष गृह सचिव ज़ैनब खान, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर, अतिरिक्त सचिव आंतरिक सुरक्षा, अतिरिक्त सचिव न्यायिक, निदेशक कानून, निदेशक सिविल डिफेंस पंजाब तथा LESCO, PHA, वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी उपस्थित थे।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
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