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GHQ हमले का मामला: उमर अयूब, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी समेत 47 लोगों को 10-10 साल की सजा

07 Mar, 2026 11:53 PM
GHQ हमले का मामला: उमर अयूब, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी समेत 47 लोगों को 10-10 साल की सजा

रावलपिंडी, 7 मार्च (नजराना टाइम्स) 
अली इमरान चट्ठा:
 

रावलपिंडी की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट (ATC) ने 9 मई 2023 को पाकिस्तान सेना के जनरल हेडक्वार्टर (GHQ) पर हुए हमले में कथित संलिप्तता के आरोप में 47 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं।
यह फैसला ATC के न्यायाधीश अमजद अली शाह ने सुनाया। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और उनकी चल-अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया।
 

दोषी ठहराए गए प्रमुख नेता
 

सजा पाने वालों में PTI के प्रमुख नेता उमर अयूब खान, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, शिबली फराज, जरताज गुल, हम्माद अजहर, कनवल शौज़ब, शेख राशिद शफीक, शहबाज गिल, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज और राय मोहम्मद मुर्तजा शामिल हैं।
 

मामले की पृष्ठभूमि
 

9 मई 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के संस्थापक इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जो कई स्थानों पर हिंसक हो गए।
प्रदर्शनकारियों पर रावलपिंडी में GHQ गेट, हमजा कैंप, आर्मी म्यूजियम और सिक्स्थ रोड मेट्रो स्टेशन सहित कई सैन्य और सरकारी संपत्तियों पर हमला और तोड़फोड़ करने के आरोप लगे।
अधिकारियों के अनुसार दंगाइयों के खिलाफ आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले के कई मामले दर्ज किए गए और उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
 

गैरहाजिरी में सुनवाई
 

अदालत के फैसले के अनुसार सभी 47 आरोपियों का मुकदमा गैरहाजिरी में चलाया गया क्योंकि उन्हें पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका था।
18 आरोपी कई बार अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि 29 अन्य आरोपियों ने मामला दर्ज होने के बाद कभी अदालत में पेशी नहीं दी।
अदालत ने एंटी टेररिज्म एक्ट की धारा 21L के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ गैरहाजिरी में सुनवाई जारी रखी।
 

पुनर्विचार का अधिकार
 

अदालत ने कहा कि यदि दोषी 60 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करते हैं तो वे मामले की दोबारा सुनवाई की मांग कर सकते हैं, जिससे मौजूदा फैसला रद्द भी हो सकता है।
 

PTI की प्रतिक्रिया
 

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित और अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा है कि वह इसे कानूनी और संवैधानिक तरीकों से चुनौती देगी।
 

व्यापक जांच का हिस्सा
 

यह सजा एक व्यापक जांच का हिस्सा है जिसमें कुल 118 आरोपी शामिल हैं। इनमें इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं। मुख्य मुकदमे की कार्यवाही अभी जारी है और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

Posted By: GURBHEJ SINGH ANANDPURI

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