पंजाब में धारा 144 लागू; फ़ीड मिलों में गेहूँ के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध

पंजाब में धारा 144 लागू; फ़ीड मिलों में गेहूँ के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध

लाहौर, 5 सितम्बर(अली इमरान चठ्ठा)

पंजाब सरकार ने मानव उपभोग के लिए गेहूँ की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पूरे प्रांत की सभी फ़ीड मिलों में गेहूँ के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि आटा और रोटी की उपलब्धता प्रभावित न हो।

पंजाब गृह सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब गेहूँ का उपयोग केवल आटा चक्कियों में आटा बनाने के लिए किया जाएगा। पंजाब गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रांत में संभावित गेहूँ संकट को देखते हुए यह अहम निर्णय लिया गया है।

उन्होंने खुलासा किया कि फ़ीड मिलों ने 1,04,184 मीट्रिक टन गेहूँ भंडारित कर रखा था, जिसे पोल्ट्री फ़ीड के लिए इस्तेमाल किया जाना था। प्रवक्ता ने कहा कि गेहूँ आम आदमी का मुख्य खाद्य पदार्थ है और इसे पोल्ट्री फ़ीड के बजाय आटे के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए।

गृह विभाग ने बताया कि फ़ीड मिलों में गेहूँ के उपयोग पर यह प्रतिबंध 30 दिनों तक यानी 3 अक्तूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश की व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए इसे आधिकारिक गजट, समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं।


Author: Ali Imran Chattha
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Posted By: TAJEEMNOOR KAUR
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