पंजाब में जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमों में बड़ा बदलाव, अब डिप्टी कमिश्नर को मिलेगा अधिकार
- समाजिक
- 27 Feb, 2025 05:39 PM (Asia/Kolkata)
पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में बड़े फैसले, जन्म-मृत्यु पंजीकरण और जल अधिनियम में हुए बदलाव
चंडीगढ़ २७ फरवरी ,ताजीमनूर कौर आनंदपुरी
पंजाब कैबिनेट की आज हुई बैठक में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियमों में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया गया। अब जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों में संशोधन करने का अधिकार डिप्टी कमिश्नर को दिया जाएगा। पहले यह कार्य मजिस्ट्रेट की मंजूरी से ही संभव था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं होगी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार, ठेकों की नीलामी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के जरिए जारी रहेगी।
इस बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब ने 10,200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है।
सरकार ने जल प्रदूषण अधिनियम में भी बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत, यदि कोई व्यक्ति या संस्था पानी को प्रदूषित करते हुए पकड़ी जाती है, तो उस पर 5,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम पंजाब के जल स्रोतों को सुरक्षित रखने और पर्यावरण को रासायनिक कचरे से बचाने के लिए उठाया गया है। सरकार का कहना है कि यह संशोधन प्रदेश के जल संसाधनों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
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